अब इन लाभार्थियों को भी पेंशन देगी हरियाणा सरकार, इस महीने से मिलेगी पेंशन।

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हरियाणा सरकार आए दिन नई-नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है तथा शुरुआत ही नहीं बल्कि, इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर भी उतार रही है।अब इसी कड़ी में हरियाणा की ‘मनोहर’ सरकार ने हरियाणा में विधुर तथा अविवाहितों को पेंशन देने का फैसला किया है।हरियाणा सरकार ने यह योजना महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए लागू की है।इस योजना की शुरुआत की घोषणा कुछ समय पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी।जबकि इस योजना को इस दिसंबर महीने से आरंभ किया जाएगा।

किस प्रकार कार्य करेगी यह पेंशन योजना।

विधुर तथा अविवाहिताओं को हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता वाली यह योजना समाज सेवा की एक अनोखी पहल है।जिसके माध्यम से अब हरियाणा सरकार विधुर तथा अविवाहितों को मासिक वितीय सहायता प्रदान करेगीं।इस योजना में शामिल होने वाले लाभार्थी को सरकार द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा जो की निम्नलिखित है।

विधुर लाभार्थियों के लिए तय नियम।

  1. विधुर व्यक्तिकी आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  2. इस योजना में शामिल होने वाले लाभार्थी की वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम होनी चाहिए।

अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के लिए तय नियम।

  1. अविवाहित महिला एवं पुरुष की आयु 45 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  2. अविवाहित महिला एवं पुरुष की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।

60 साल पूर्ण होने के बाद में इन दोनों योजनाओं में शामिल महिला एवं पुरुषों को वृद्धावस्था भत्ता योजना में शामिल कर दिया जाएगा।

कब से मिलेगा इस योजना का लाभ।

पेंशन

पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है की-विदुर और अविवाहित पेंशन हरियाणा सरकार लाभार्थियों को इसी दिसंबर महीने से जारी करेगी। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा की विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जो इस योजना के पात्र हैं। उनकी पहचान कर ली गई है। तथा ऐसे अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ इसी दिसंबर महीने से मिलेगा।

विभाग द्वारा कितने अभ्यर्थियों को दी जाएगी इस बार पेंशन

पेंशन

 

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में कहां है की विभाग द्वारा राज्य में 12,882 विदुर और 2026 अविवाहिताओं की पहचान कर ली गई है। तथा इसी दिसंबर महीने से उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन जारी करेगी।

कितनी मिलेगी पेंशन राशि

हरियाणा सरकार द्वारा विधुर तथा अविवाहिताओं को इस बार 2750 रूपये पेंशन प्रदान की जाएगी।हालांकि जनवरी महीने में सभी प्रकार की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद हो सकता है की इस योजना में शामिल लाभार्थियों को भी 2024 से पेंशन बढ़ोतरी के साथ मिल सकती है।

जनवरी 2024 से पेंशन राशि में की जाएगी बढ़ोतरी

पेंशन

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर डाल खट्टर ने कुछ समय पहले ही अपने एक प्रोग्राम में कहा था की- 1 जनवरी 2024 से हरियाणा में मिलने वाली सभी प्रकार की पेंशन जैसे- बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लाडली पेंशन इन सभी की राशि को बढ़ाया जाएगा तथा ₹2750 से बढाकर इसे 3000 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा।

लाभार्थियों का योजना से बाहर होने का कारण।

हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन भत्ता योजना में शामिल सभी लाभार्थियों को समय पर सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है लेकिन कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकों सरकार द्वारा इस योजना से बाहर भी किया गया है। इसके निम्नलिखित कारण है।

  1. लाभार्थी द्वारा आधार कार्ड उपलब्ध में करने के कारण।
  2. पुनर्विवाह, गलत दस्तावेज या नौकरी के कारण भी इस योजना से लाभार्थी को बाहर किया जा रहा है।
  3. गलत दस्तावेज जमा करवाने के कारण।
  4. लगातार 3 महीने बैंक से पेंशन में निकलने के कारण।
  5. सरकार द्वारा निर्धारित वितीय आय सेअधिक आय होने के कारण।
  6. सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण।
हरियाणा विभाग पेंशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लिंक
लाभार्थी के पेंशन का विवरण देखें Click Here
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग Click Here

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